मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जानिए और क्या बड़े बदलाव किए हैं सरकार ने?

माझी लाडकी बहिन योजना की घोषणा 28 जून 2024 को राज्य विधानसभा में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना की घोषणा होते ही राज्य की महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर महिलाएँ क़तारों में खड़ी देखी गयी। ये सब देखते हुए 2 जुलाई, 2024 को मुंबई के विधान भवन में ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के संबंध में एक बैठक के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार ने कुछ बड़े निर्णय लिए जिसमें योजना के लिए बड़ी संख्या में हो रहे आवेदनों को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने आवेदन की समय सीमा 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है और साथ ही योजना के पात्रता मानदंड में भी संशोधन किया है, जिससे योजना में ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद महिलाएँ आवेदन कर सकें।

इसके अतिरिक्त, इस योजना में पात्र आयु वर्ग की महिलाओं को 21 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 21 से 65 वर्ष कर दिया गया है। और जो महिलाओं का जन्म महाराष्ट्र राज्य के बाहर हुआ है, लेकिन उनका विवाह राज्य में रहने वाले पुरुषों से हुआ है, तो वे अपने पति का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं, और इन दस्तावेजों को आवेदक के स्वयं के अधिवास प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा, जिससे वे महिलाएँ योजना का लाभ उठा सकेंगी।और ऐसे परिवार जो यह साबित करने के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकते हैं कि उनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है, वे महिलाएँ पीले या नारंगी राशन कार्ड दिखा सकती हैं जिससे की आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। और प्रत्येक परिवार से एक अविवाहित महिला भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी।

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